सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब वरिष्ठ पत्रकारों को अपात्र घोषित करते हुए। प्रेस क्लब की सदस्यता से बेदखल कर दिया था। जिसे लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को माननीय हाईकोर्ट मैं सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई, बहस के बाद माननीय न्यायालय ने आदेश देते हुए। यह स्पष्ट कर दिया है, कि जिन वरिष्ठ पत्रकारों को अपात्र घोषित कर सदस्यता से बेदखल किया है। उन्हें सम्मान से वापस प्रेस क्लब की सदस्यता दी जाए साथ ही उन्हें चुनाव में भागीदारी करने का भी मौका दिया गया है। इन वरिष्ठ पत्रकारों के साथ उन पत्रकार साथियों की भी बहाली हो गई है, जिनकी फीस सोसाइटी फॉर प्रेसक्लब के चुनाव अधिकारी ने यह कहकर खारिज कर दी थी। कि समय बीत जाने के बाद फीस नहीं ली जाएगी। अब उन लोगों की भी दोबारा से सोसाइटी फार प्रेस क्लब में फीस जमा कर उन्हें बहाल कर दिया गया है। फर्म एंड सोसायटी के स्थगन को संज्ञान में लेते हुए। उच्च न्यायालय इंदौर ने दिएआदेश